Impact of GST cut , जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों का ऐलान कर दिया है। यह नई दरें 3 सितंबर को हुई 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों पर आधारित हैं। इन बदलावों से आम लोगों पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है।
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से होंगी प्रभावी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से प्रभावी होने वाली वस्तु और सेवा कर (GST) की नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर को हुई 56वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर आधारित है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह नई अधिसूचना 28 जून, 2017 की पुरानी अधिसूचना की जगह लेगी, जो जीएसटी लागू होने के समय जारी की गई थी।
किन वस्तुओं पर क्या असर?
नई दरों के लागू होने से कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें बदल जाएंगी। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख बदलाव:
* मोबाइल फोन: मोबाइल फोन पर लगने वाली जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। इससे स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों सस्ते होंगे।
* इलेक्ट्रिक वाहन (EV): इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला जीएसटी 5% पर बना रहेगा, लेकिन उनके बैटरी चार्जर पर लगने वाले टैक्स को 18% से घटाकर 5% किया गया है।
* सोलर वॉटर हीटर: सोलर वॉटर हीटर पर जीएसटी दर को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है।
* खिलौने और गेम्स: बच्चों के खिलौनों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जो घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।
* फार्मास्यूटिकल्स: कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, जबकि कुछ अन्य दवाओं पर इसे 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
* रेस्तरां और होटल: रेस्तरां में डाइन-इन सेवाओं पर जीएसटी 5% पर स्थिर रहेगा, लेकिन 5000 रुपये से अधिक के रूम टैरिफ वाले होटलों पर 18% की बजाय 12% जीएसटी लगेगा।
ये बदलाव आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उत्पाद सस्ते होंगे, जबकि खिलौने और सोलर हीटर जैसी कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं। यह कदम सरकार की ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने और कुछ विशेष क्षेत्रों को राहत देने की नीति का हिस्सा है।
