बेटे की हत्या में पिता ने जिन पर जताया था शक उनको 4 साल बाद सख्त सजा

चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास हत्या करने के आरोपियो को हुई उम्रकैद की सजा


पंचकूला की जिला अदालत ने वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है वर्ष 2021 में जीआरपी पुलिस के द्वारा डढ़वा रेलवे ट्रैक पर एक युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था इस मामले में करीब 4 साल बाद पंचकूला की जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले के सरकारी वकील आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रकाश बिष्ट और रोहित को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और ₹25000 जुर्माना लगाया है और कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि जुर्माने के 50% मृतक के पिता को दिया जाएगा।


वकील आकाश तोमर ने बताया कि 16 जून 2021 को एक अज्ञात शव मिला था मृतक के पिता ने इन दोनों आरोपियों पर शक जाहिर किया था जिस पर मामला दर्ज किया गया था और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया कि मृतक संदीप को आरोपियों के द्वारा लकड़ी के डंडे से मारते हुए नजर आए और पुलिस को आरोपी रोहित से  लकडी की सटीक और गंडासी  प्रकाश से बरामद भी हुई थी।उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और ₹25000 जुर्माना सुनाया गया है उन्होंने बताया कि हत्या के पीछे का कारण यह था कि प्रकाश सिंह बिष्ट का एक होटल था और वहां पर संदीप के द्वारा खाना खाकर पैसे नहीं दिए और उसको सबक सिखाने के मकसद से शराब के नशे में संदीप को मौत के घाट उतार दिया जिसके बाद रेलवे पुलिस को ट्रैक पर डेड बॉडी मिली और इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए और सबूत के चलते कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई है

File Photo
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