

पंजाब सरकार की तरफ से दिवाली गुरु पर्व क्रिसमस और नव वर्ष के लिए पटाखे चलाने को लेकर आदेश जारी किए हैं जिसमें प्रदूषण रहित पटाखे चलने को अनुमति दी गई है जिन्हें आम तौर पर ग्रीन पटाखे के नाम से बचा खरीदा जाता है
दिवाली के दिन लोग शाम 8:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे चला सकेंगे
ग्रुप ग्रुप के दिन सुबह 4:00 से 5:00 तक और शाम के समय 9:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे चलासकेंगे
क्रिसमस के दिन रात को 11:55 से लेकर 12:30 तक पटाखे चला सकेंगे
नव वर्ष के सेलिब्रेशन को लेकर 11:55 से 12:30 बजे तक उठाकर चलाने की अनुमति रहेगी