पूर्व DGP के बेटे अकील अख्तर हत्याकांड में CBI की FIR, परिवार के 4 सदस्य नामजद

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज
चंडीगढ़/पंचकूला, 07 नवंबर, 2025
पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार 06.11.2025 को इस हत्याकांड में एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है।
सीबीआई ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) (हत्या) और धारा 61 (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया है।
ये चार आरोपी हैं नामजद
सीबीआई की एफआईआर में मृतक अकील अख्तर के परिवार के चार सदस्यों को नामजद किया गया है:
* मोहम्मद मुस्तफा (मृतक के पिता और पंजाब के पूर्व डीजीपी)
* रजिया सुल्ताना (मृतक की मां और पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री)
* मृतक की पत्नी
* मृतक की बहन
क्या है पूरा मामला?
35 वर्षीय अकील अख्तर का शव हरियाणा के पंचकूला स्थित उनके आवास पर 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में मौत का कारण ड्रग्स की ओवरडोज बताया गया था, लेकिन मृतक के पड़ोसी की शिकायत और वायरल वीडियो ने मामले को हत्या और साजिश की दिशा में मोड़ दिया।
वीडियो में लगाए थे गंभीर आरोप
अकील अख्तर ने अपनी मौत से लगभग दो महीने पहले 27 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा, माँ रज़िया सुल्ताना, अपनी पत्नी और बहन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अकील ने दावा किया था कि उनका परिवार उसे फँसाने या उसकी हत्या की साजिश रच रहा है।
हरियाणा सरकार ने सौंपी थी जांच
पहले इस मामले की जांच पंचकूला पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसने परिवार के सदस्यों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था। मामले की संवेदनशीलता और पूर्व डीजीपी के हाई-प्रोफाइल होने के कारण हरियाणा सरकार ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी।
सीबीआई अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी, जिसमें वायरल वीडियो, मृतक की कॉल डिटेल और फोरेंसिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण होंगे। सीबीआई द्वारा जल्द ही चारों नामजद आरोपियों से पूछताछ किए जाने की संभावना है।
अगला कदम: क्या आप इस मामले से जुड़े बीएनएस, 2023 की धारा 103(1) और 61 के प्रावधानों के बारे में और जानकारी जानना चाहेंगे?

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *