
• 30 सितंबर तक सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तर एजेंट (BLA) नियुक्त करने होंगे।
• नियुक्त एजेंटों की जानकारी सीईओ कार्यालय, उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजनी होगी।
• 2024 की मतदाता सूची का मिलान 2002 की सूची से किया जाएगा।
• यदि मतदाता का नाम दोनों सूची में पाया गया तो अतिरिक्त दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं होगी।
• पिछले लंबे समय से राजनीतिक दलों की तरफ से बीएलओ नियुक्त नहीं किए गए थे, इसलिए आयोग ने अंतिम तारीख तय की है।
• सीईओ ए. श्रीनिवास ने बैठक कर इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि BLA मतदाता और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
• कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया है कि पहले चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-कौन से दस्तावेज़ वैध माने जाएंगे।
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SIR का उद्देश्य
1. मतदाता सूची की गुणवत्ता सुधारना।
2. डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाना।
3. नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना।
4. मतदाता और प्रशासन के बीच संपर्क बढ़ाना।
बीएलओ और बीएलए की भूमिका
• बीएलओ (Booth Level Officer) – प्रशासन का अधिकारी जो बूथ क्षेत्र में मतदाता सूची का कार्य देखता है।
• बीएलए (Booth Level Agent) – राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि जो बीएलओ और मतदाता के बीच समन्वय करता है।
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राजनीतिक प्रतिक्रिया
• विपक्ष ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।( भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने )
• यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी—मतदाता से सीधे संपर्क का।
बिहार के ऐसा यार की गूंज तो दिल्ली की संसद तक और विपक्ष ने ख़ूब भूनाई देखना होगा अब हरियाणा में इस पर कितनी राजनीति होती है